दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सख्ती: 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक
सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण रोक की घोषणा की गई है। वाहन प्रतिबंधों पर भी सरकार ने रुख स्पष्ट किया।
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2026: सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका के बीच केंद्र ने दिल्ली-NCR में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण रोक की घोषणा की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह जानकारी दी और गैर-अनुपालन करने वाले उद्योगों तथा प्रदूषण वाले क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने की बात कही।
किस तरह की गतिविधियां प्रभावित होंगी?
निर्माण और demolition से उठने वाली धूल को नियंत्रित करना इस कदम का प्रमुख उद्देश्य है। कुछ आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना या आपात परियोजनाओं के लिए लागू नियमों में अलग प्रावधान हो सकते हैं; ठेकेदारों और निवासियों को संबंधित आदेश का पूरा पाठ जांचना चाहिए।
वाहनों और दफ्तरों से जुड़े उपाय
रिपोर्ट में दिल्ली में गैर-अनुरूप उत्सर्जन मानक वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने की बात कही गई है। शीतकालीन व्यवस्था में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, धूल नियंत्रण, कार्यालयों में वर्क-फ्रॉम-होम और पार्किंग शुल्क जैसे उपाय भी शामिल बताए गए हैं। नियमों की सटीक लागू तिथि और वाहन श्रेणी की पुष्टि सरकारी आदेश से करें।
नागरिक क्या कर सकते हैं?
निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण, मलबे का सुरक्षित परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र अपडेट रखना उपयोगी कदम हैं। सांस लेने में परेशानी वाले लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य सलाह का पालन करना चाहिए।
नियमों में संशोधन संभव है। अंतिम और बाध्यकारी जानकारी CAQM तथा दिल्ली सरकार की आधिकारिक अधिसूचना से लें।
